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ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाने की दी गई समझाइश

पुलिस अधीक्षक ने ली बैठक

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राकेश सोनी सीधी मध्यप्रदेश 

*सीधी पुलिस द्वारा जिला अंतर्गत विवाहघर एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र संचालकों की ली गई बैठक*

*उच्चतम न्यायालय एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित नियमों एवं शर्तो के अनुसार निर्धारित किए गए समय सीमा के अंदर ही ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाने हेतु दी गई समझाईश।*

मध्य प्रदेश शासन एवं पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक सीधी डॉ. रविन्द्र वर्मा के द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभागार में जिला अंतर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्र संचालक एवं मैरिज गार्डन संचालकों की बैठक आयोंजित की गई।

बैठक में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उपस्थित ध्वनि विस्तारक यंत्र एवं मैरिज गार्डन संचालकों को माननीय उच्चतम न्यायालय एवं शासन के द्वारा तय डेसिमल के आधार पर ही ध्वनि विस्तारक यंत्रो से ध्वनि उत्पन्न की जाए एवं रात्रि 10 बजे के बाद और बिना परमिशन के किसी भी कार्यक्रम में ध्वनि विस्तारक यंत्र ना बजाए जाने के निर्देश दिये गये। विवाहघर संचलाको को निर्देशित किया गया कि किसी भी कार्यक्रम की बुकिंग करते समय आयोजक से उक्त नियम शर्तो के पालन संबधी दस्तावेज प्राप्त करने के बाद ही बुकिंग कंफर्म करें साथ ही विवाहघर संचालको द्वारा कार्यक्रम के दौरान बेततीब तरीके से वाहन न खड़ा करने एवं उचित पार्किग व्यवस्था करने की समझाइश दी गई।
ध्वनि विस्तारक यंत्र संचालकों एवं गार्डन संचालकों के द्वारा नियम का पालन न किए जाने पर ध्वनि विस्तारक यंत्र जप्त कर मध्य प्रदेश कोलाहल अधिनियम, मध्य प्रदेश म्यूजिक एवं ध्वनि प्रदूषण अधिनियम एवं अन्य समुचित अधिनियमों के तहत कार्यवाही की चेतावनी दी गई।

बैठक में उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्रीमती गायत्री तिवारी, थाना प्रभारी कोतवाली निरी. अभिषेक उपाध्याय, थाना प्रभारी जमोड़ी उनि दिव्य प्रकाश तिवारी सहित जिलें के विवाहघर एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र संचालक उपस्थित रहे।

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